CG BREAKING: मोहर्रम और उर्स के दौरान डीजे, बैंड-बाजा व आतिशबाजी पर रोक, उल्लंघन पर 50 हजार रुपये जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स एवं अन्य मजहबी आयोजनों के दौरान डीजे, बैंड-बाजा, धमाल, नाच-गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर-मुनासिब गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आयोजनों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहर्रम एवं उर्स के दौरान किसी भी जुलूस या धार्मिक कार्यक्रम में डीजे, बैंड-बाजा या अन्य शोर-शराबे वाले आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। सभी मजहबी कार्यक्रम सादगी और अनुशासन के साथ आयोजित किए जाने चाहिए।

बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई समिति, संस्था या व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

वक्फ बोर्ड ने राज्य की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियों, इंतजामिया कमेटियों और समाज के जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं मर्यादित तरीके से संपन्न कराने में सहयोग दें।

 

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