काम की खबर: रसोई गैस से ले कर UPI ट्रांजेक्शन, अक्टूबर से बदलने वाले है नियम
इस बार का नया महीना कई अहम बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। कुछ ऐसे नियम बदल रहे हैं, जिसके बारे में बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी भी कोई चूक हो गई तो तगड़ा चूना लग सकता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरों, UPI और पेंशन योजना तक के नियमों से जुड़े हुए हैं। आइये जानते हैं अगले महीने से कौन-कौन से नियम लागू होंगे।

1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव होने वाला है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG, CNG और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव होता है। पिछले कुछ समय से कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर (19 किग्रा) के दाम में बदलाव किया है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इस सिलेंडर के भाव 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदले हैं।

रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार, रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड (Aadhaar) का वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी तक यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी यह अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। हालांकि, कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा।

1 अक्टूबर से UPI का ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ या ‘पुल ट्रांज़ैक्शन’ फीचर बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि UPI ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। NPCI ने बताया है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है।
UPI के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का लेन-देन किया जा सकेगा। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और व्यवसायिक लेन-देन में होगा।

NPS में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। यह बदलाव लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा।
NPS में अब Tier-1 और Tier-2 विकल्प होंगे।
Tier-1: रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनेफिट के साथ।
Tier-2: लचीला विकल्प, टैक्स लाभ नहीं।
1 अक्टूबर से NPS (National Pension System), Atal Pension Yojana और NPS Lite से जुड़े नए नियम लागू होंगे। PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने CRA (Central Recordkeeping Agency) से जुड़े शुल्कों में बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर e-PRAN किट के लिए 18 रुपये देने होंगे। वहीं NPS Lite ग्राहकों के लिए भी फी स्ट्रक्चर को आसान किया गया है।

