दुर्ग में सख्ती! सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट-सीटबेल्ट अनिवार्य

डिजिटल डेस्क | दुर्ग — कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट धारण करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से लिया गया है।

सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों से इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

यातायात पुलिस दुर्ग एवं जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।

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