भिलाई के 32 बंगला में पिस्टल लेकर घूम रहे थे 3 युवक, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा

32 बंगला चौक के पास अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल एवं कारतूस बरामद; तीनों आरोपी न्यायिक रिमाण्ड पर भेजे गए

▪️ मुखबिर सूचना पर भिलाईनगर पुलिस ने 32 बंगला चौक के पास रेलवे लाइन वाले कच्चे रास्ते में घेराबंदी कर तीन संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा।
▪️ तलाशी के दौरान आरोपी सूरज ताण्डी के कब्जे से एक पिस्टल तथा अन्य दो आरोपियों के कब्जे से एक-एक पिस्टल कारतूस बरामद किया गया।
▪️ पुलिस द्वारा हथियार रखने के संबंध में वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिए जाने पर आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
▪️ तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया तथा प्रकरण में अवैध हथियार के स्रोत सहित अन्य पहलुओं की विवेचना जारी है।

 

दिनांक 04.09.2026 को प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना भिलाईनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को अवैध पिस्टल एवं कारतूस के साथ पकड़ा।

 

दिनांक 04.09.2026 को थाना भिलाईनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 32 बंगला चौक के पास रेलवे लाइन वाले कच्चे रास्ते में तीन व्यक्ति अवैध पिस्टल एवं कारतूस रखे हुए हैं। सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सूरज ताण्डी, उम्र 29 वर्ष, निवासी 32 बंगला उड़िया बस्ती, भिलाईनगर; दीपक दास उर्फ सिब्बु, उम्र 26 वर्ष, निवासी रायपुर नाका उड़िया बस्ती, थाना पद्मनाभपुर; तथा महेश ताण्डी, उम्र 23 वर्ष, निवासी रायपुर नाका उड़िया बस्ती, थाना पद्मनाभपुर, जिला-दुर्ग बताया।

विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी सूरज ताण्डी के कब्जे से एक पिस्टल तथा आरोपी दीपक दास एवं महेश ताण्डी के कब्जे से एक-एक पिस्टल कारतूस बरामद किया गया। हथियार एवं कारतूस रखने के संबंध में वैध लाइसेंस/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिए जाने पर आरोपियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए दिनांक 04.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में हथियार के स्रोत एवं अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध में विवेचना जारी है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

आरोपीगण द्वारा सुनसान कच्चे रास्ते में अवैध पिस्टल एवं कारतूस अपने कब्जे में रखे गए थे। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा और तलाशी के दौरान हथियार एवं कारतूस बरामद किए।

 

32 बंगला चौक के पास रेलवे लाइन वाला कच्चा रास्ता, थाना भिलाईनगर क्षेत्र, जिला-दुर्ग।

आरोपी का नाम

1. सूरज ताण्डी, उम्र 29 वर्ष, निवासी 32 बंगला उड़िया बस्ती, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग।
2. दीपक दास उर्फ सिब्बु, उम्र 26 वर्ष, निवासी रायपुर नाका उड़िया बस्ती, थाना पद्मनाभपुर, जिला-दुर्ग।
3. महेश ताण्डी, उम्र 23 वर्ष, निवासी रायपुर नाका उड़िया बस्ती, थाना पद्मनाभपुर, जिला-दुर्ग।

 

1. एक नग पिस्टल, अनुमानित कीमत ₹2,00,000/-।
2. दो नग पिस्टल कारतूस, अनुमानित कीमत ₹1,000/-।
कुल अनुमानित कीमत ₹2,01,000/-।

 

उक्त कार्रवाई में थाना भिलाईनगर में पदस्थ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध हथियारों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। अवैध हथियार रखना, उनका उपयोग करना अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में उनका प्रयोग करना कानूनन दण्डनीय है। ऐसी गतिविधियों की सूचना देकर पुलिस कार्रवाई में सहयोग करें

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