दुर्ग ब्रेकिंग: ऋषभ शर्मा समेत 5 आरोपी गिरफ्तार: दूसरों के नाम पर मोबाइल-AC फाइनेंस कर सेकंड हैंड बाजार में बेचने का खेल, पद्मनाभपुर पुलिस का खुलासा

फाइनेंस धोखाधड़ी प्रकरण में पद्मनाभपुर पुलिस की कार्रवाई, 02 नए आरोपी गिरफ्तार; अन्य व्यक्तियों के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराकर सेकंड हैंड बाजार में बेचने का मामला

 

मुख्य बिंदु

 

▪️ अन्य व्यक्तियों के नाम पर विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से मोबाइल, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराकर सामान बाजार में बेचने वाले 02 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

 

▪️ आरोपियों द्वारा प्रार्थियों के नाम एवं दस्तावेजों का उपयोग कर फाइनेंस सुविधा प्राप्त की जाती थी तथा फाइनेंस कराया गया सामान संबंधित व्यक्ति को न देकर सेकंड हैंड बाजार में बेच दिया जाता था।

 

▪️ प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार ऋषभ शर्मा, दीपेश जोशी एवं दुर्गेश गुप्ता के बाद विवेचना में सामने आए 02 अन्य आरोपियों मिहिर रंजन रॉय एवं शेखर देशमुख को गिरफ्तार किया गया।*

 

▪️ दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है तथा प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

 

 

थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में दर्ज फाइनेंस धोखाधड़ी प्रकरण की विवेचना के दौरान पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 02 अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

 

प्रकरण में आरोपियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम एवं दस्तावेजों का उपयोग कर विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से मोबाइल, एसी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराया जाता था। फाइनेंस प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता था तथा सामान को सेकंड हैंड बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता था। सामान प्राप्त नहीं होने के बावजूद फाइनेंस संबंधित देय किस्त की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पर बनी रहती थी।

 

प्रकरण में पूर्व में ऋषभ शर्मा, उम्र 26 वर्ष, निवासी केलाबाड़ी, दुर्ग; दीपेश जोशी, उम्र 21 वर्ष, निवासी पुरानी पुलिस लाइन, गंजपारा, दुर्ग; एवं दुर्गेश गुप्ता, उम्र 26 वर्ष, निवासी मान होटल, शंकर निवास, कोतवाली दुर्ग को गिरफ्तार किया जा चुका है।

 

विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर फाइनेंस धोखाधड़ी प्रकरण में संलिप्त पाए गए मिहिर रंजन रॉय एवं शेखर देशमुख को थाना पद्मनाभपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

 

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

 

अन्य व्यक्तियों के नाम एवं दस्तावेजों का उपयोग कर फाइनेंस सुविधा प्राप्त करना, फाइनेंस कराए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान को संबंधित व्यक्ति को न देकर सेकंड हैंड बाजार में बेच देना तथा फाइनेंस की किस्तों का भुगतान नहीं कर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित करना।

 

घटना स्थल

 

विभिन्न फाइनेंस प्रतिष्ठान, मॉल एवं बाजार क्षेत्र, थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र, जिला दुर्ग।

 

आरोपी का नाम

 

1. मिहिर रंजन रॉय, उम्र 25 वर्ष, निवासी चौहान टाउनशिप, स्मृति नगर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

2. शेखर देशमुख, उम्र 27 वर्ष, निवासी केलाबाड़ी, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

 

जप्त सामग्री

 

1. सैमसंग कंपनी का 01 मोबाइल फोन।

2. बैंक खातों से संबंधित पासबुक।

3. प्रकरण से संबंधित अन्य वैधानिक दस्तावेज एवं साक्ष्य संकलित किए गए हैं।

 

सराहनीय कार्य

 

उक्त कार्यवाही में थाना पद्मनाभपुर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी की गई। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।

 

दुर्ग पुलिस की अपील

 

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर अपने नाम, पहचान संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता अथवा व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग फाइनेंस या अन्य वित्तीय लेन-देन के लिए न करने दें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय गतिविधि अथवा दस्तावेजों के दुरुपयोग की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

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