CG BREAKING: अमित बघेल को हाईकोर्ट से 3 महीने की राहत….रायपुर एंट्री बैन के साथ बेल

डिजिटल डेस्क |दुर्ग/रायपुर: अग्रवाल एवं सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष Amit Baghel को Chhattisgarh High Court से आंशिक राहत मिली है। न्यायालय ने उनकी नियमित जमानत याचिका को निरस्त करते हुए 3 माह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है।

मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया के अनुसार, न्यायालय द्वारा अमित बघेल को 3 माह के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। वहीं आपत्तिकर्ता पक्ष के अधिवक्ता सुनील ओटवानी का कहना है कि नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और आरोपी को सीमित अवधि के लिए राहत दी गई है।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में रायपुर स्थित वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद अमित बघेल द्वारा अग्रवाल एवं सिंधी समाज को लेकर की गई टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर कुल 14 प्रकरण दर्ज किए गए थे।

रायपुर में रहने पर प्रतिबंध
न्यायालय ने अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए शर्त रखी है कि अमित बघेल आगामी 3 माह तक रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। हालांकि, उन्हें न्यायालय में निर्धारित तिथियों पर पेश होने हेतु रायपुर आने की अनुमति दी गई है।

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद निर्णय
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात यह निर्णय पारित किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया, आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी तथा राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पैरवी की।

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