जग्गी हत्याकांड: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अमित जोगी को 3 सप्ताह में सरेंडर का आदेश……
डिजिटल डेस्क | दुर्ग/रायपुर: बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने करीब 11,000 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अमित जोगी के खिलाफ भी आरोप दर्ज किए गए हैं। पूर्व में उन्हें इस प्रकरण में बरी कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को पुनः खोला गया है।
सुनवाई शुरू होने के कुछ ही समय बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया, जिससे अमित जोगी की कानूनी चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में राम अवतार जग्गी की राजधानी रायपुर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वर्ष 2007 में 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को बरी कर दिया गया था।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील स्वीकार करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भेजा, जिसके बाद अब इस प्रकरण में फिर से सुनवाई जारी है।

