BIG BREAKING: यौन शोषण आरोप मामले में शंकराचार्य पर FIR के निर्देश
डिजिटल डेस्क | दुर्ग/प्रयागराज | उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित एडीजे (रेप एवं पोक्सो) स्पेशल कोर्ट ने यौन शोषण से जुड़े एक मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
एडीजे (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को निर्देशित किया है कि प्रकरण में विधिवत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित की जाए। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झूसी थाना में मामला दर्ज किया जाएगा।
यह आवेदन शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत प्रस्तुत किया गया था। आरोप है कि संबंधित आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुईं। आवेदक ने न्यायालय में कथित साक्ष्य के रूप में एक सीडी प्रस्तुत करने का दावा भी किया है।
13 फरवरी को कथित पीड़ित नाबालिगों के बयान न्यायालय में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।
आवेदक आशुतोष ब्रह्मचारी ने न्यायालय के आदेश को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पदयात्रा निकालकर तथ्यों को सार्वजनिक करने की बात कही है।
उल्लेखनीय है कि प्रकरण न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया जा रहा है। आरोपों की पुष्टि या खंडन पुलिस की विधिक विवेचना के उपरांत ही स्पष्ट होगा।

