दुर्ग में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना पड़ा महंगा, 5,000 का जुर्माना…..पुलिस ने शुरू की बड़ी कार्रवाई

ऑपरेशन विश्वास के तहत थाना उतई पुलिस की कार्यवाही, मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई

 

▪️ ऑपरेशन विश्वास के तहत मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालक के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई।

▪️ मोटरसाइकिल में प्रतिबंधित मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी तेज आवाज निकालकर आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाई जा रही थी।

▪️ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184A(4) के अंतर्गत चालानी कार्रवाई करते हुए ₹5,000 का चालान किया गया।

▪️ दुर्ग पुलिस द्वारा वाहन चालक को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन संचालित करने की समझाइश दी गई।

 

दुर्ग पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत थाना उतई क्षेत्र में मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG 04 MT 5272 के चालक द्वारा अपने बुलेट वाहन में प्रतिबंधित मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी तेज आवाज उत्पन्न कर आम नागरिकों को असुविधा एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने की जानकारी प्राप्त हुई।

 

सूचना के सत्यापन उपरांत थाना उतई पुलिस द्वारा वाहन चालक की पहचान कर उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184A(4) के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए ₹5,000 का चालान किया गया। साथ ही भविष्य में वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने एवं मानक साइलेंसर का ही उपयोग करने हेतु आवश्यक समझाइश दी गई।

 

घटना स्थल :

थाना उतई क्षेत्र, जिला दुर्ग

 

अनावेदक का नाम :

यश कुमार मंडावी, उम्र 22 वर्ष, निवासी रिसाली, भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग।

 

वैधानिक कार्यवाही :

इस्तगासा क्रमांक – 1215/2026

धारा – 184A(4), मोटर वाहन अधिनियम

 

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्रवाई में थाना उतई पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका रही।

 

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वाहन में प्रतिबंधित मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें तथा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। ध्वनि प्रदूषण फैलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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