1 अक्टूबर से लागू हुए 9 बड़े बदलाव…..गैस सिलेंडर महंगा, ATM ट्रांजेक्शन की लिमिट तय……जानिए किन बदलावों से बदलेगी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी
अक्टूबर की शुरुआत के साथ बदल गए कई नियम: LPG सिलेंडर महंगा, SBI ATM से लेकर NPS और UPI तक जानिए क्या-क्या बदला
नई दिल्ली। सितंबर का महीना खत्म होने के साथ ही अक्टूबर की शुरुआत हो गई है। नए महीने के पहले दिन से आम लोगों की जेब, बैंकिंग सेवाओं, गैस सिलेंडर, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हुए हैं। इनमें कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, SBI ATM की मुफ्त ट्रांजेक्शन लिमिट, LPG बुकिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और NPS से जुड़े नए प्रावधान प्रमुख हैं।
आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू हुए प्रमुख बदलावों के बारे में।
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका लगा है। 1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही देश के अन्य शहरों में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों को लेकर अलग-अलग स्थिति है।
2. LPG बुकिंग में आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मुद्दा
घरेलू LPG ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) की अनिवार्यता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में 1 अक्टूबर से LPG रिफिल बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किए जाने को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया से दिव्यांग और बुजुर्ग उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है।
3. बड़े FD पर ब्याज दरों में पारदर्शिता
1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क डिपॉजिट यानी बड़े टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरें अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक प्रकाशित करनी होंगी। अधिकतम 10 मिनट की अतिरिक्त अवधि के साथ दरें सुबह 10:10 बजे तक अपडेट की जा सकेंगी।
बैंकों को वेबसाइट पर प्रदर्शित लागू दरों के अनुसार ही पात्र जमा पर ब्याज देना होगा। साथ ही समान श्रेणी के बल्क डिपॉजिट पर केवल अलग-अलग शाखाओं के आधार पर अलग ब्याज दरें देने की अनुमति नहीं होगी।
4. NPS Swasthya योजना से रिटायरमेंट के साथ हेल्थ कवर
NPS Swasthya नाम से नई योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत रिटायरमेंट सेविंग के साथ हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
योजना में अलग NPS स्वास्थ्य निवेश खाता होगा, जिसमें जमा राशि निवेश की जाएगी। इसके साथ अनिवार्य सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी। बीमा कवर में सब्सक्राइबर, पति या पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को शामिल किया जाएगा। माता-पिता इस फैमिली फ्लोटर का हिस्सा नहीं होंगे।
5. दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड
दिल्ली में DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए अब सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता होगी। कागजी पिंक टिकट की व्यवस्था 30 सितंबर तक थी।
1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा। कार्ड नहीं होने पर यात्रियों को सामान्य टिकट लेकर निर्धारित किराया देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 18.5 लाख से अधिक पिंक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
6. पश्चिम बंगाल में DA बढ़कर 38 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) तथा महंगाई राहत (DR) को बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है। संशोधित दर 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
यह बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन के आधार पर लागू होगी। पात्र पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा।
7. NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं
1 अक्टूबर से अनिवासी भारतीय (NRI) से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति या HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
नई आयकर प्रक्रिया के तहत PAN आधारित व्यवस्था और Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अलग से TAN लेने की आवश्यकता से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी। हालांकि, NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS काटने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है।
8. मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का दायरा बढ़ा
मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 1 अक्टूबर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अधिसूचना के तहत आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों पर ESIC के प्रावधान लागू होंगे।
इससे संबंधित कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।
9. SBI ATM पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कुछ सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा में बदलाव किया गया है।
1 अक्टूबर से ऐसे खाताधारकों को दूसरे बैंकों के ATM पर प्रति माह 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजेक्शन शामिल होंगे।
वहीं, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों में महीने में चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी। निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन पर शुल्क और GST लागू हो सकता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन पर यह सीमा लागू नहीं होगी।
अक्टूबर की शुरुआत के साथ हुए इन बदलावों का सीधा असर बैंक ग्राहकों, LPG उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, पेंशनरों और आम नागरिकों पर पड़ सकता है। ऐसे में नए नियमों और संबंधित संस्थानों की आधिकारिक जानकारी के अनुसार अपनी बैंकिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियों की योजना बनाना जरूरी है।

