दुर्ग इंदिरा मार्केट में टाइटन और फास्ट्रैक की नकली घड़ियां बेच रहा था दुकानदार, दुर्ग पुलिस ने 280 घड़ियों के साथ किया गिरफ्तार

टाइटन एवं फास्ट्रैक कंपनी की नकली घड़ियां बेचने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली घड़ियां बरामद

 

▪️ ब्रांडेड कंपनी टाइटन और फास्ट्रैक के नाम का दुरुपयोग कर धड़ल्ले से बेची जा रही थीं नकली घड़ियां।

 

▪️ कंपनी और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने तथा आम जनता से धोखाधड़ी करने की शिकायत पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई।

 

▪️ मुखबीर की सूचना और शिकायत पत्र के आधार पर इंदिरा मार्केट स्थित दुकान पर दी गई दबिश।

 

▪️ आरोपी दुकान संचालक के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 एवं बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर की गई कानूनी कार्रवाई।

 

दिनांक 05.09.2026 को इंदिरा मार्केट दुर्ग में टाइटन एवं फास्ट्रैक कंपनी के नाम से नकली घड़ियां बेचने वाले आरोपी दुकान संचालक कमलेश निर्मलकर को थाना दुर्ग कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया।

 

दिनांक 05.09.2026 को प्रार्थी गौरव तिवारी, पिता श्याम नारायण तिवारी, निवासी द्वारका नई दिल्ली (पारटनर SNG SOLICITORS LLP), जिन्हें टाइटन कंपनी द्वारा ब्रांडेड घड़ियों की असली-नकली जांच एवं कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया है, ने थाना दुर्ग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी को मुखबीर से सूचना मिली थी कि इंदिरा मार्केट, दुर्ग स्थित ‘सत कबीर वाच’ नामक दुकान का संचालक लंबे समय से टाइटन और फास्ट्रैक कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर नकली घड़ियां बेच रहा है।

इससे कंपनी एवं सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा आम जनता भी धोखाधड़ी का शिकार हो रही थी। शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस टीम ने शाम लगभग 06:00 बजे सत कबीर वाच दुकान पर दबिश दी।

 

मामले की जांच पर आरोपी का कृत्य धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम 1957 एवं धारा 318(4) बीएनएस के तहत पाए जाने पर थाना दुर्ग कोतवाली में अपराध क्रमांक 0483/2026 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कानूनी कार्रवाई की गई।

 

आरोपी प्रसिद्ध ब्रांडेड कंपनी टाइटन और फास्ट्रैक के ट्रेडमार्क एवं नाम का दुरुपयोग करते हुए बाजार में नकली घड़ियां असली बताकर बेचता था, जिससे आम जनता को धोखा देकर अवैध लाभ कमाया जा सके।

 

सत कबीर वाच दुकान, होटल मान लाइन, नवाब प्लाजा के सामने, इंदिरा मार्केट, थाना दुर्ग कोतवाली क्षेत्र, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

 

आरोपी का नाम

कमलेश निर्मलकर, पिता सुमेरी निर्मलकर, उम्र 41 वर्ष, निवासी पंचशील नगर, वार्ड नं. 1, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

 

जप्त सामग्री

1) टाइटन एवं फास्ट्रैक कंपनी की 280 नग नकली घड़ियां।

2) फास्ट्रैक कंपनी के नकली टैग 275 नग

3) घटना में प्रयुक्त आरोपी का मोबाइल

 

उक्त कार्रवाई में थाना दुर्ग कोतवाली के उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक मोहन साहू एवं पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

 

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील करती है कि किसी भी नामी कंपनी के नकली अथवा पायरेटेड सामान की बिक्री व खरीद न करें। ब्रांडेड सामानों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी एवं कॉपीराइट उल्लंघन से बचें। यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधि या नकली सामान बेचे जाने की जानकारी मिलती है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

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