दुर्ग में रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर कार्रवाई,दुर्ग में महापौर का सख्त आदेश

रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर कार्रवाई,महापौर,

तेज ध्वनि से प्रदूषण फैलाने वालों पर निगम की कड़ी नजर,

मैरिज गार्डन/भवन मालिक भी जिम्मेदार, लायसेंस निरस्त की होगी कार्रवाई,

बारात में पेपर कंफेटी मशीन पर रोक, जब्ती व जुर्माना तय,महापौर

डिजिटल डेस्क | दुर्ग, 23 अप्रैल/ नगर पालिक निगम।नगर निगम दुर्ग द्वारा शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

महापौर अलका बाघमार ने स्पष्ट किया है कि निगम सीमा क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महापौर ने बताया कि निगम अमला द्वारा रात 10 बजे के बाद विशेष निगरानी रखी जाएगी।यदि इस दौरान कहीं भी हाई वॉल्यूम में डीजे बजता पाया गया, तो सबसे पहले डीजे संचालक और उसके बाद संबंधित भवन, लॉन या मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शादियों एवं अन्य आयोजनों में तेज ध्वनि के कारण यदि ट्रैफिक जाम या आमजन को परेशानी होती है, तो संबंधित मैरिज गार्डन या बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

महापौर अलका बाघमार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बारात के दौरान पेपर कंफेटी (कागज के टुकड़े) उड़ाने वाली मशीनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाए जाने पर मशीन को जब्त किया जाएगा तथा संबंधित पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

उन्होंने नागरिकों एवं आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि शहर में शांति एवं स्वच्छ वातावरण बना रहे|

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