काम की खबर: सितंबर महीने से बदल गए कई नियम, आम नागरिकों की जेब और कामकाज पर पड़ेगा असर…..
दुर्ग, 2 सितंबर 2025। सितंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई अहम नियम लागू हो गए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आम नागरिकों की जेब और उनकी प्लानिंग पर असर डाल सकते हैं।

🔹 जीएसटी में बदलाव
3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल 5% और 12% रखने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

🔹 यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की डेडलाइन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।
🔹 भारतीय डाक सेवा का स्पीड पोस्ट में विलय
1 सितंबर से भारतीय डाक सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया गया है। अब सभी डाक सामग्री स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेजी जाएगी।

🔹 चांदी की खरीद पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
1 सितंबर से चांदी की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्किंग का नियम लागू हो गया है। इससे निवेश और खरीदारी अधिक पारदर्शी होगी।
🔹 आईटीआर भरने की आखिरी तारीख
15 सितंबर आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख है। समय सीमा के बाद पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
🔹 एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। अब सितंबर में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
🔹 SBI क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड पर रिवॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया है। साथ ही कार्ड से भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज लागू करने की तैयारी है।
नोट: ये सभी बदलाव आम जनता की जेब और उनके वित्तीय प्रबंधन पर सीधा असर डालेंगे। नागरिकों से अपील है कि वे समय रहते आवश्यक कदम उठाएँ।

