छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी….विद्युत दरों में 10 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी…..
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में संशोधन
वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नई विद्युत दरें 1 जुलाई, 2025 से प्रभावशील
रायपुर, दिनांक: 11 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों एवं भार प्रेषण केन्द्र की वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है।
वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत ₹28,397.64 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के विरुद्ध आयोग ने ₹26,636.38 करोड़ को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार, अनुमानित विद्युत विक्रय 35,727 मिलियन यूनिट के स्थान पर 30,540 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसत विद्युत प्रदाय दर ₹7.02 प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। औसत विद्युत बिलिंग दर भी ₹7.02 प्रति यूनिट ही अनुमानित है। इससे औसत विद्युत दरों में 1.89 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की गई है।
प्रमुख बिंदु:
🔸 घरेलू उपभोक्ता:
- 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि
- बस्तर व सरगुजा प्राधिकरण क्षेत्र के स्टे होम्स को घरेलू श्रेणी में शामिल
- अस्थायी कनेक्शन पर टैरिफ 1.5 गुना के स्थान पर अब 1.25 गुना लागू होगा
🔸 गैर-घरेलू उपभोक्ता:
- 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि
- प्रिंटिंग प्रेस को LV-5 श्रेणी में सम्मिलित
- वामपंथ प्रभावित जिलों में मोबाइल टावरों को 10% छूट
🔸 कृषि उपभोक्ता:
- कृषि पंपों की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि
- बिना सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को 30% छूट
- खेत में 100 वॉट तक लाइट-पंखे की सुविधा जारी
🔸 निम्नदाब उपभोक्ता (LV):
- TOD टैरिफ लागू, पीक ऑवर में अधिभार व ऑफ पीक में छूट
- न्यूनतम बिलिंग डिमांड 85%
- स्मार्ट मीटर प्रीपेड पर 1.5% छूट
- EV चार्जिंग दर ₹7.02 प्रति यूनिट
- महिला स्वसहायता समूहों को 10% छूट
🔸 उच्चदाब उपभोक्ता (HV):
- TOD टैरिफ 1 सितम्बर 2025 से लागू
- स्टील उद्योगों की दरों में 30 पैसे/केव्हीएएच की वृद्धि
- लोड फैक्टर रिबेट अधिकतम सीमा 25%
- EV चार्जिंग टैरिफ ₹8.32 प्रति केव्हीएएच
- आदिवासी क्षेत्रों के HV-4 उपभोक्ताओं को 5%–10% विशेष छूट
यह संशोधित विद्युत दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभाव में आ चुकी हैं।


