भारतमाला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से पटवारी दिनेश पटेल को बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

दिल्ली:दिनेश पटेल द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विद्वान अधिवक्ता प्रियमवदा सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, अधिवक्ता प्रियमवदा सिंह ने मामला जाँच एवं अन्वेषण के अध्याधीन होने पर मामले के तथ्यो पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार करते हुए बताया कि, भारतमाला परियोजना के तहत बन रही, रायपुर विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क में मुआवजा घोटाले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नायकबन्दा, तहसील अभनपुर मे पदस्त पटवारी दिनेश पटेल को अग्रिम जमानत की राहत प्रदान की गई है, दिनेश पटेल द्वारा,इकोनॉमिक ऑफ़ेन्स इन्वेस्टीगेशन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्राप्त हजारी समन के विरुद्ध, सत्र न्यायालय के समक्ष, अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया,आदेश से व्यथित होकर दिनेश पटेल ने माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया, माननीय छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध, दिनेश पटेल द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने हेतु हमसे सम्पर्क किया गया, हमारे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायामूर्ति संदीप मेहता एवं माननीय न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बगची की पीठ द्वारा मामले के सभी पहलू पर विचार कर एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर, आदेश दिनांक 23/06/25 के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की गई.

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