BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चलेगा SIR, पढ़िए पूरी जानकारी

भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण सफलता के साथ पूरा हो चुका है। अब इसका दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलेगा

इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘एसआईआर का फेज वन खत्म हो गया। बिहार के साढ़े सात करोड़ वोटरों ने बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 90 हजार बीएलओ और राजनीतिक दलों ने मिलकर मतदाता सूची को स्वच्छ बनाने का काम किया। बिहार की मतदाता सूची बिल्कुल साफ हो गई है।’

मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया मंगलवार यानी 28 अक्टूबर 2025 को शुरू हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने दस्तावेजों के बारे में बताया कि सर्वे के दौरान नागरिकों के पास कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के लिए शेड्यूल भी जारी किया।

चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाने वाला है।’ यह केरल, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी में आज  से शुरू किया जाएगा।

एसआईआर के तहत तीन बार हर बीएलओ हर घर में जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत अयोग्य वोटर्स को लिस्ट से हटाया जाएगा। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे वोटर्स का नाम भी हटाया जाएगा, जो कई राज्यों में मतदान कर रहे हैं। वहीं त्रुटियों को भी सुधारा जाएगा। वहीं 18 साल से ऊपर के जिन युवाओं का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, उनका वोटर कार्ड बनाया जाएगा।

SIR के लिए जरूरी दस्तावेज

 

1. सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश (केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा जारी)

 

2. 01 जुलाई 1987 से पहले जारी को भी सरकारी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र /दस्तावेज़ (सरकार, स्थानीय निकायडाकघर, एलआईसी या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा जारी)

 

3. जन्म प्रमाणपत्र, जो किसी सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

 

4. पासपोर्ट, जो भारत सरकार द्वारा जारी हो।

 

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाणपत्र (जैसे 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या डिग्री)

 

6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जो राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो

 

7. वन अधिकार प्रमाणपत्र, जो संबंधित विभाग द्वारा दिया गया हो।

8. जाति प्रमाणपत्र (ओबीसी / एससी/एसटी या अन्य), जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

 

9. नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC), जहां भी उपलब्ध हो।

 

10. परिवार रजिस्टर, जो राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया हो।

 

11. भूमि या मकान आवंटन का प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।

 

12. आधार संबंधी दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/वॉल्यूम-।। दिनांक 09.09.2025 लागू रहेगा।

SIR का शेड्यूल

 

1. 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक बीएलओ और एईआरओ को ट्रेनिंग दी जाएगी।

 

2. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ और एईआरओ घर-घर जाकर डेटा तैयार करेंगे।

 

3. 9 नवंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

 

4. अगर किसी को कोई खामी मिलती है, तो वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच खामियों को सही करा सकता है।

 

5. 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज होगा।

 

6. 7 फरवरी को फाइनल सौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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