नगर निगम सभापति श्याम शर्मा एवं अधिवक्ता नीरज चौबे विवाद मामले में कोर्ट से नीरज चौबे को मिली अग्रिम जमानत…..
दुर्ग। नगर पालिका निगम दुर्ग के सभापति श्याम शर्मा एवं अधिवक्ता नीरज चौबे के बीच ऋषभ कॉलोनी में मार्ग अवरुद्ध होने को लेकर हुए विवाद के मामले में जिला सत्र न्यायालय, दुर्ग ने अधिवक्ता नीरज चौबे को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की है।
मामले के अनुसार, आवेदक अधिवक्ता नीरज चौबे की ओर से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस पर माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुजूर की अदालत में सुनवाई हुई। याचिका में चौबे ने दावा किया कि राजनीतिक दबाव एवं पद का दुरुपयोग करते हुए श्याम शर्मा ने उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं। चौबे ने यह भी बताया कि विवाद के दौरान श्याम शर्मा ने आपत्तिजनक एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नीरज चौबे को 5-5 हजार रुपए की दो सक्षम जमानत एवं 10,000 रुपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की।
उल्लेखनीय है कि थाना पुलगांव में नगर निगम सभापति श्याम शर्मा की शिकायत पर 7 जुलाई को अधिवक्ता नीरज चौबे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। शिकायत में कहा गया कि चौबे ने 6 जुलाई की रात अपने वाहन से शोर मचाया, स्कूटी को ठोकर मारी, बच्चों को गाली दी और जान से मारने की धमकी देते हुए कार चढ़ाने का प्रयास किया।
इस मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, नीता जैन, रवि शंकर सिंह सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री एम.के. दिल्लीवार ने पक्ष रखा।

