CG BREAKING: रिलायंस स्मार्ट मार्केट को छत्तीसगढ़ उपभोक्ता फोरम की सख्त चेतावनी, चायपत्ती पर 3 रुपए ज्यादा वसूलने की पड़ी भारी……
छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता फोरम ने एक ग्राहक को बड़ी राहत दी है। 21 वर्षीय जायरा अमीना ने रिलायंस स्मार्ट बाजार के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की थी।

आरोप था कि चायपत्ती जिसकी अधिकतम खुदरा मूल्य 235 रुपए थी, उसे ग्राहक को 238 रुपए में बेचा गया। यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत अनुचित व्यापारिक व्यवहार और सेवा में कमी का मामला था।

उपभोक्ता फोरम ने इस पर फैसला सुनाते हुए रिलायंस स्मार्ट बाजार को आदेश दिया कि वे 45 दिनों के भीतर ग्राहक को 2,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1,000 रुपए वाद व्यय के रूप में भुगतान करें। साथ ही, सभी लंबित अंतरिम आवेदन निरस्त माने जाएंगे।


