भारत–दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले रायपुर में महा-alert! स्टेडियम पहुंचने का पूरा रूट प्लान जारी
भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच हेतु यातायात व सुरक्षा व्यवस्था जारी, हजारों दर्शक पहुंचेंगे नवा रायपुर
3 दिसंबर को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। पूरे प्रदेश से दर्शकों का विशाल जनसमूह मैच का रोमांच देखने आ रहा है। इस मौके पर रायपुर यातायात पुलिस द्वारा विशेष रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था और कठोर सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए हैं।
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विभिन्न मार्गों से स्टेडियम तक पहुंचने हेतु विशेष रूट
1. रायपुर शहर से आने वाले दर्शक:
तेलीबांधा तिराहा – NH-53 – सेरीखेड़ी ओवरब्रिज – नया रायपुर मार्ग – साई अस्पताल रोड – निर्धारित पार्किंग (साई हॉस्पिटल/सेंध तालाब)
2. बिलासपुर की ओर से:
बिलासपुर-रायपुर मार्ग – रिंग रोड 3 – विधानसभा चौक – मंदिर हसौद – नवागांव – परसदा/कोसा पार्किंग
3. बलौदाबाजार–खरोरा से:
विधानसभा ओवरब्रिज – रिंग रोड 3 – विधानसभा चौक – मंदिर हसौद – नवागांव – परसदा/कोसा पार्किंग
4. धमतरी–जगदलपुर से:
अभनपुर – केंद्री – मंत्रालय चौक – कोटराभाठा – सेंध तालाब/साई अस्पताल पार्किंग
5. दुर्ग–भिलाई से:
टाटीबंध – रिंग रोड 1 – पचपेड़ी नाका – तेलीबांधा – NH-53 – सेरीखेड़ी – नया रायपुर – साई अस्पताल/सेंध तालाब पार्किंग
6. महासमुंद–सरायपाली से:
आरंग – स्टेडियम टर्निंग – परसदा/कोसा पार्किंग
पासधारी वाहन:
A से G तक की पार्किंग पास वाले वाहन निर्धारित मार्ग से सीधे स्टेडियम पार्किंग तक पहुंच सकेंगे।
भारी वाहनों पर प्रतिबंध
3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से रात 1 बजे तक नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर मध्यम व भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
सुरक्षा व्यवस्था
मैच के दौरान 1500 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तैनात किए गए हैं। स्टेडियम परिसर और पार्किंग क्षेत्रों में सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था लागू है।
स्टेडियम में प्रतिबंधित सामग्री
शराब, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ, बोतल, टिफिन, धारदार हथियार, कुर्सी–स्टूल, छाता, बड़े बैग, कैमरा, लेजर लाइट, स्प्रे, कांच की वस्तुएं, खिलौना गेंद, हॉर्न–सायरन, सिक्के सहित अन्य सभी खतरनाक या अवरोधक सामग्री स्टेडियम में पूर्णतः प्रतिबंधित है।
अपील
रायपुर पुलिस दर्शकों से अनुरोध करती है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, प्रतिबंधित वस्तुओं को साथ न लाएं और सुरक्षा व यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।
