काम की खबर: 22 सितंबर से महंगा होगा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, डिलीवरी चार्ज पर लगेगा 18% GST……जानें क्या है मामला

22 सितंबर से महंगा होगा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, डिलीवरी चार्ज पर लगेगा 18% GST

रायपुर, 17 सितंबर 2025 – केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी नए नियमों के अनुसार, 22 सितंबर 2025 से ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर Goods and Services Tax (GST) लागू किया जाएगा। अब तक ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर केवल खाने के मूल्य पर ही GST लगता था, लेकिन नए नियमों के तहत डिलीवरी चार्ज पर भी 18% GST देना अनिवार्य होगा।

 

इस नए नियम के लागू होने के बाद, उपभोक्ताओं को खाना ऑर्डर करने में पहले से अधिक खर्च करना पड़ेगा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे Zomato, Swiggy और अन्य सेवा प्रदाता अब डिलीवरी चार्ज पर भी 18% GST लागू करेंगे।

 

 

सरकार का उद्देश्य:
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स सेक्टर में समान टैक्स नीति लागू करना है और टैक्स चोरी को रोकना है। इससे राज्य और केंद्र को टैक्स संग्रह में वृद्धि होगी।

 

 

उपभोक्ता पर प्रभाव:
उपभोक्ताओं को अब हर ऑर्डर पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जिससे फूड डिलीवरी महंगी हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि डिलीवरी चार्ज ₹50 है, तो उस पर ₹9 (18%) GST जोड़कर कुल ₹59 देना होगा।

 

 

 

फूड डिलीवरी कंपनियों की प्रतिक्रिया:
फूड डिलीवरी कंपनियों ने इस फैसले को मिलाजुला प्रतिक्रिया दी है। कुछ कंपनियों ने कहा है कि वे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए सब्सिडी या प्रमोशनल ऑफर का सहारा लेंगी। वहीं, कुछ कंपनियां इसे अवश्य लागू करेंगी क्योंकि यह सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है।

 

 

उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने फूड बजट में इस बदलाव को ध्यान में रखें और ज्यादा महंगे विकल्पों से बचें।

 

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