CG BREAKING: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को राहत नहीं

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

 

 

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दायर याचिका सामान्य प्रकृति की है और सीधे तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्दिष्ट नहीं है।

 

इसलिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्र रूप से नई याचिका दायर करने की छूट दी जाती है। इस आधार पर वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया गया।

 

 

आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की। चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ता एन. हरिहरन और अधिवक्ता हर्षवर्धन पगारिया भी उपस्थित रहे। वहीं, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आगे की जांच में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है और वह वर्तमान में ईडी की कस्टडी में हैं।

 

 

अदालत ने स्पष्ट किया कि चैतन्य बघेल यदि चाहें तो नई याचिका स्वतंत्र रूप से उचित बेंच के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

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