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दुर्ग- भिलाई में सड़क पर स्टंट नहीं चलेगा… मोडिफाई साइलेंसर बजाया, तो पुलिस ने सीधा कोर्ट पहुँचाया

▫️ “ऑपरेशर – सुरक्षा”अभियान के तहत जिले के प्रमुख चौको चौराहो में दो पहिया में तीन सवारी, मोडीफाई सायलेंसर, नशे में वाहन चलाने वाले एवं बिना नंबर वाले वाहनो पर की गई कार्यवाही।

▫️ रात्रि 07.00 बजे से 11.00 बजे तक अभियान चलाकर कुल – 298 वाहन चालको पर की गई कार्यवाही।

▫️शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालको का वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजा गया।

▫️मोडीफाईड सायलेंसर लगाकर चलने वाले वाहन चालक का सायलेंसर भी जप्त किया गया।

▫️मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत की गई कार्यवाही पर वाहन चालको का लाइसेंस निलबंन हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया।

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु “ऑपरेशन सुरक्षा” अभियान चलाकर सडक के चार प्रमुख बिन्दुओं पर कार्य किया जा रहा है जिसमें सडको एवं चौक चौराहो की अभियात्रिकी त्रुटि को दूर करना, सडको से अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा को हटाना, वाहन चालको को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना एवं सडक दुर्घटना में होने वाली मौत के कारण एवं लापरवाह चालको पर सख्त कार्यवाही किया जा रहा है।

कल दिनांक 04 जून को रात्रि 07.00 बजे से 11.00 बजे तक यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विशेष चेकिंग पाइंट लगाकर दो पहिया वाहन में तीन सवारी चलने वाले, अमानक मोडिफाई सायलेंसर, बिना नंबर एवं शराब पीकर वाहन चालन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें कुल-298 लापरवाह वाहन चालको पर कार्यवाही की गई शराब के नशे में वाहन चलाने वाले को ब्रीथएनेलाईजर मशीन से चेक कर कुल-08 ऐसे वाहन चालक वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक वाहन चालको से 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ऐसे वाहन चालको के लायसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भी भेजा गया है। दो पहिया वाहन में मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले प्रत्येक वाहन चालक पर 5 हजार रूपये समन शुल्क वसूल की गई। साथ ही अमानक सायलेंसर को कार्यवाही स्थल पर ही निकालकर जप्त किया गया।

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