CG BREAKING: जमीन गाइडलाइन रेट पर बड़ी ख़बर सरकार ने कई अहम आदेश वापस लिए, तत्काल प्रभाव से लागू
रायपुर। प्रदेश में जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर बड़ी राहत वाली ख़बर सामने आई है। सरकार ने गाइडलाइन रेट से जुड़े कई विवादित प्रावधानों को वापस लेते हुए पुराने उपबंधों को लागू कर दिया है। साथ ही आम लोगों और हितधारकों से 31 दिसंबर तक सुझाव और शिकायतें आमंत्रित की गई हैं।
क्या बदला? प्रमुख फैसले—
1. 1400 वर्ग मीटर इंक्रीमेंटल आधार समाप्त
नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक की इंक्रीमेंटल गणना का नया प्रावधान रद्द।
अब फिर पुराने स्लैब लागू—
-
नगर निगम: 50 डेसिमल तक
-
नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
-
नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक
2. सुपर बिल्टअप के बजाय बिल्टअप एरिया से मूल्यांकन
बहुमंजिला इमारतों में अब बाजार मूल्य की गणना सुपर बिल्टअप के स्थान पर बिल्टअप एरिया के आधार पर होगी।
यह मांग लंबे समय से थी और इससे वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
3. फ्लैट और कॉम्प्लेक्स में तल के अनुसार कम दरें
अब बहुमंजिला इमारतों में—
-
बेसमेंट और पहला तल: 10% कम मूल्यांकन
-
दूसरा तल व उससे ऊपर: 20% कम मूल्यांकन
➡ इससे मध्यम वर्ग को सस्ते दर पर फ्लैट उपलब्ध हो सकेंगे।
4. कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित संपत्तियों के लिए 25% कमी
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मुख्य प्रवेश द्वार से 20 मीटर पीछे स्थित संपत्तियों के लिए प्लॉट रेट में 25% तक कमी लागू होगी।
5. जिला समितियों को 31 दिसंबर तक नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश
हाल ही में हुई दर वृद्धि के बाद प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का परीक्षण कर सभी जिला मूल्यांकन समितियों को 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश।
6. सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिए गए सभी निर्णय तुरंत प्रभावशील होंगे।


