सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आवारा कुत्ते शेल्टर में नहीं, टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़े जाएंगे….
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में रखने के बजाय टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025।
दिल्ली-एनसीआर के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ (जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया) ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा।
इसके बजाय उनका टीकाकरण और अधियाकरण (Sterilization & Vaccination) कर उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था।
पीठ ने कहा कि अब पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय नीति (National Policy) बनाई जाएगी। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है और देशभर के हाईकोर्ट में लंबित समान मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा।

जस्टिस विक्रम नाथ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अंतरिम है और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को पैरा 12.1 और 12.2 का अनुपालन करना होगा। उन्होंने कहा कि आक्रामक और रेबीज से प्रभावित कुत्तों का भी उचित टीकाकरण किया जाएगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर हाउस भेजा जाए और कुत्तों को पकड़ने में बाधा बनने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब अदालत ने इस आदेश में संशोधन करते हुए पशु कल्याण और जनहित के बीच संतुलन बनाने का निर्देश दिया है।

