अंडे पर भी लगेगी एक्सपायरी डेट……1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
उत्तर प्रदेश में अंडों पर एक्सपायरी डेट अनिवार्य, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
डिजिटल डेस्क | दुर्ग/ उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए अंडे के कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 1 अप्रैल से प्रत्येक अंडे पर उत्पादन तिथि (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस नए नियम के लागू होने के बाद दुकानदार “ताजा अंडा” बताकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे। उपभोक्ता अब अंडों पर अंकित तारीख देखकर उनकी ताजगी और उपयोग की समय सीमा आसानी से समझ सकेंगे।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराना है। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और अंडों की गुणवत्ता को लेकर होने वाली शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है।
यह निर्णय खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

